Palanhar Yojana 2022 – पालनहार योजना की शुरुआत राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा 8 फरवरी 2005 को इस योजना की शुरुआत उन बच्चो के लिए की गई जो अनाथ थे।
जिन बच्चों के मां बाप की मृत्यु हो जाती हैं। उन बच्चो का जीवन बहुत ही मुश्किल भरा हो जाता है। ऐसे में इस योजना को उन बच्चो के लिए शुरू किया गया है। जो इस दुनिया बिलकुल अकेले हैं।उन के खाने पीने से लेकर पढ़ने लिखने तक का पूरा खर्चा राजस्थान सरकार उठाएगी।
राजस्थान सरकार ने राज्य के अनाथ बच्चों के पालन पोषण के लिए पालनहार योजना की शुरुआत की है। इस योजना की शुरुआत में अनुसूचित जाति के अनाथ बच्चों को भी लाभ पहुंचाया जाता था।
परन्तु बाद में पालनहार योजना को अलग अलग भागो में बाट दिया। जिसके बाद सभी अनाथ और अशहाय बच्चो को इस श्रेणी में शामिल कर लिया गया। अब इस योजना के अंतर्गत ना केवल अनुसूचित जाति के अनाथ बच्चे बल्कि सभी श्रेणियों से संबंधित अनाथ बच्चों को इस योजना का लाभ प्रदान किया गया।
योजना का नाम | राजस्थान पालनहार योजना 2022 |
किसके द्वारा | राज्य सरकार |
जारीकर्ता | मुख्यमंत्री राजस्थान |
राज्य | राजस्थान |
आधिकारिक वेबसाइट | jansoochna rajasthan |
आदेवन | ऑनलाइन |
पालनहार योजना क्या है – Palanhar Yojana Kya Hai
राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई गई, पालनहार योजना 2022 की शुरुआत 8 फरवरी 2005 को की गई थी। राजस्थान सरकार ने राज्य में अनाथ बच्चों की परवरिश अथवा खान, पियन वा पालन,पोषण को ध्यान मे रखते हुए इस योजना की शुरुआत की।
पालनहार योजना के अन्तर्गत राज्य के अनाथ बच्चों को या जिन बच्चों के मां, बाप की मृत्यु हो गई है इस योजना के अंतर्गत सरकार के द्वारा 0 से 6 वर्ष तक के आयु के अनाथ बच्चों 500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती हैं। अथवा स्कूल में एडमिशन के बाद 18 वर्ष की आयु तक 1000 रुपए की आर्थिक सहायता हर महीने दी जाती है। अथवा सभी बच्चों को अन्य खर्च के लिए 2000 रुपए और प्रदान किए जाते है। ताकि उन्हें किसी पर निर्भर न होना पड़े।
राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई गई
पालनहार योजना राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई गई एक योजना है। इस योजना में बच्चो को बेहतर से बेहतर सुविधा देने का प्रयास राजस्थान सरकार ने किया है। जो बच्चे अनाथ है या जिन बच्चों के मां बाप इस दुनिया में नही हे। उन बच्चो को बेहतर सुविधा देने की पूरी कोशिश सरकार के द्वारा की जा रही है।
पालनहार योजना के तहत अनाथ बच्चों को पारिवारिक माहौल प्रदान किया जाएगा। जिससे बच्चे शसक्त अथवा आत्मनिर्भर बन सके। इसी के साथ उन्हें किसी पर निर्भर नही रहना पड़ेगा।
पालनहार योजना राजस्थान ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया
Palanhar Yojana में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनो प्रकार से आवेदन किया जा सकता है।जो लोग इस योजना में ऑनलाइन आवेदन करना चाहते है। वे नीचे दी गई प्रक्रिया फॉलो करें।
- सबसे पहले आवेदन कर्ता योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाए।
- इस के बाद योजना सेक्शन पर जाए।
- अब पालनहार योजना को चुने और Application Form PDF को डाउनलोड करे।
- अब आवेदन फार्म में मांगी गई सारी जानकारी भरे।
- आवेदन फार्म को भरने के बाद अब फार्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज जोड़ दे।
- इसके बाद अब आप आवेदन फार्म को, शहरी क्षेत्र में विभागीय जिला अधिकारी के पास और ग्रामीण क्षेत्र के निवासी अपने फार्म को संबंधित विकास अधिकारी के पास या ई मित्र कियोस्क केंद्र में जाकर जमा करना होगा। इस तरह आप का आवेदन पूरा हो जाएगा।
पालनहार योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
अगर आप Palanhar Yojana में आवेदन करना चाहते है।तो आप के पास दस्तावेज होना अति आवश्यक है। कोन से दस्तावेज इस योजना में शामिल है नीचे दिखाया गया है।
- पालनहार का आधार कार्ड
- भामाशाह कार्ड
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- पहचान पत्र
- बच्चे का पंजीकरण का प्रमाण पत्र
- बच्चे का आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
Palanhar Yojana के लिए पात्रता
राजस्थान पालनहार योजना के अंतर्गत जो व्यक्ति किसी अनाथ बच्चे की परवरिश करने को तैयार है तो इस के लिए उन्हें कुछ पात्रताओ से गुजरना होगा।यदि उनके पास राज्य सरकार द्वारा बनाई गई पॉलिसी के अनुसार पात्रता नही है। तो वे इस योजना में आवेदन नही कर सकते।
- इस योजना का लाभ केवल राजस्थान में रहने वाले बच्चो को ही प्रदान किया जाएगा।
- अनाथ बच्चों को 2 साल की उम्र में आंगनवाड़ी केंद्र और 6 साल की उम्र में स्कूल भेजना अनिवार्य है।
- पालनहार परिवार को योजना के तहत मिलने वाला अनुदान शहरी क्षेत्र में विभागीय जिलाधिकारी द्वारा और ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित विकास अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।
- पालनहार परिवार जिसके नाम पर बच्चे का पालनहार फार्म अप्लाई किया गया है, उन की वार्षिक आमदनी 1.20 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
पालनहार योजना के लाभ कैसे ले
पालनहार योजना के लाभार्थी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सबसे लोकप्रिय योजनाओं में से एक पालनहार योजना के तहत निराश्रित वा अनाथ बच्चों के लिए लगातार आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है।
पालनहार राजस्थान के तहत योजना के लाभार्थी बच्चो के आविभावको के बैंक खाते में हर साल तथा माह वार पैसे DBT के माध्यम से भेजा जा रहा है।
- यह योजना राजस्थान राज्य के अनाथ बच्चों के लिए हैं।
- पालनहार योजना के तहत कोई भी व्यक्ति अनाथ बच्चों का पालनहार बन सकता है।
- इस योजना के लागू होने से बच्चों को पारिवारिक माहौल मिल जायेगा।
- 6 वर्ष तक की उम्र वाले बच्चो 500 रुपए प्रति माह और स्कूल में प्रवेश लेने के बाद 18 वर्ष की उम्र वाले बच्चो को प्रतिमाह 1000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलती है। साथ ही अन्य खर्च के लिए 2000 रुपए और प्रदान किए जाते है।
- सभी वर्गो से संबंधित अनाथ बच्चों को इस योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान किया जाएगा।
पालनहार योजना में अपना नाम कैसे देखें
यदि आप ने Palanhar Yojana के लिए आवेदन कर दिया है , और आप के अभी तक पैसे नहीं आए हैं, तो आप पालनहार योजना की सूची में अपना नाम देख सकते है। पालनहार योजना की लिस्ट में नाम देखने के लिए।
- सबसे पहले आपको ऑफिसियल साइट पर जाना होगा।
- साइट पर क्लिक करने के बाद अब आप के सामने जन सूचना पोर्टल की साइड ओपन हो जायेगी।
- यहा आपको चार ऑप्शन दिखाई देंगे।
- पालनहार योजना बेनेफिसियरी लिस्ट में अपना नाम देखने के लिए आपको तीसरे वाले आप्शन यानि। Palanhar Yojana and Beneficiaries information पर क्लिक करना होगा।
Conclusion
समाज में अनाथ बच्चों की स्थित को संभालने, उनकी शिक्षा, पालन पोषण, अच्छी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई।
पालनहार योजना राजस्थान सरकार द्वारा अनाथ बच्चों की भलाई हेतु शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत जिन बच्चों के मां बाप नही है। उन बच्चो का लालन पालन वा शिक्षा की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जायेगी।
Palanhar Yojana Kya Hai
Palanhar Yojana का लाभ किसे मिलेगा?
सभी अनाथ बच्चे
एच आई वी एड्रेस से पीड़ित माता पिता के बच्चे
माता पिता विकलांग हो इसे बच्चो को योजना का लाभ मिलेगा।
परिवार में सिर्फ 3 बच्चो को ही इस योजना का लाभ मिलेगा।
कुष्ठ रोग से पीड़ित माता पिता के बच्चे को इस योजना का लाभ मिलेगा।
दोबारा शादी करने वाली या विधवा की माता की संतानों को इस योजना का लाभ मिलेगा।
तलाकशुदा या महिला को उसके पति ने छोड़ दिया है, उन के बच्चे को भी इस योजना का लाभ मिलेगा।
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